सुप्रीम कोर्ट ने समय रैना और रणवीर अल्लाहबादिया पर ठोका जुर्माना
खबर न्यू इंडिया (न्यूज़ डेस्क) : सुप्रीम कोर्ट ने 'इंडियाज गॉट लेटेंट' के होस्ट समय रैना और उनके साथी कॉमेडियनों को विकलांगता और दुर्लभ आनुवंशिक विकारों वाले लोगों का मजाक उड़ाने के मामले में समय रैना समेत 5 लोगों पर 3-3 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि सभी लोग 2 सप्ताह के भीतर जुर्माना जमा करें. कोर्ट ने यह चेतावनी भी दी कि अगर उसके आदेशों का पालन नहीं किया हुआ, तो जुर्माना बढ़ा कर 30 लाख कर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों को फटकार लगाते हुए कहा 'ये खुद को 'यूथ आइकॉन' कहते हैं। मुझे नहीं पता कि वह किस तरह का यूथ आइकॉन है। यह सोचकर ही मुझे घबराहट होती है। हमें लगता है कि (कॉमेडियन) समय रैना ने कोर्ट को गुमराह किया है और हमारे आदेशों का खुलेआम उल्लंघन किया है। बेंच ने कहा, यह साफ नजर आ रहा है कि समय रैना ने कोर्ट को हल्के में लिया है. उन्होंने आदेश का खुलेआम उल्लंघन किया है. रिकॉर्ड पर कुछ न होने के बावजूद हलफनामा भी दायर कर दिया गया. यह स्थिति की गंभीरता को और बढ़ाने वाली बात है.
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