मुजफ्फरनगर, खबर न्यू इंडिया (न्यूज़ डेस्क):  पुरकाजी विधायक अनिल कुमार और उनके अज्ञात साथियों के खिलाफ जनपद में 15 अगस्त 2021 को एक पेट्रोल पंप पर ध्वजारोहण के दौरान राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के अपमान को लेकर दायर की गई याचिका पर सुनवाई के बाद विशेष एमपी/एमएलए कोर्ट ने मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिया है. कोर्ट ने नई मंडी थाना पुलिस को 7 दिन के भीतर रिपोर्ट दर्ज कर अवगत कराने का भी आदेश दिए हैं. आपको बता दें कि कलेक्ट्रेट कंपाउंड में चेंबर नंबर 26 में अधिवक्ता संजीव कुमार त्यागी ने विशेष एमपी/एमएलए कोर्ट में याचिका दायर कर बताया कि गत 15 अगस्त 2021 को तत्कालीन पूर्व विधायक अनिल कुमार ने अपने साथियों के साथ शहर के पचेंडा रोड स्थित पेट्रोलपंप  पर ध्वजारोहण किया था। अधिवक्ता का कहना है इस दौरान पूर्व विधायक ने न केवल राष्ट्रध्वज को उल्टा फहराया, बल्कि ध्वज का अन्य तरीके से अपमान भी किया। जिसके तहत अधिवक्ता ने आरोपों को साबित करने के लिए उस समय वायरल हुई वीडियो भी कोर्ट के समक्ष सुबूत के तौर पर प्रस्तुत की।