यूपी में अब वाहनों के तीन से अधिक बार चालान होने पर परमिट हो जायेगा निरस्त
लखनऊ,खबर न्यू इंडिया (न्यूज़ डेस्क । राज्य परिवहन प्राधिकरण ने ऐसे सार्वजनिक वाहनों पर अंकुश लगाने के लिए अब सख्त निर्णय लिया है। परमिट शर्तों के उल्लघंन में एक वित्तीय वर्ष में तीन से अधिक बार चालान पर परमिट को निलम्बित और निरस्त कर दिया जाएगा। इसमें परमिट शर्तों के विरुद्ध संचालन के अभियोग में चालान होने पर संबंधित परमिट धारक को निर्धारित राशि जमा कराकर अभियोग प्रशमित कराने के लिए नोटिस भेजी जाएगी। नोटिस के 90 दिन में सूचना नहीं मिलने पर ऐसे वाहनों के परमिट निलम्बित कर निरस्त कर दिए जाएंगे। परमिट शर्तो के उल्लघंन में एक वित्तीय वर्ष में तीन से अधिक बार चालान पर परमिट को निलम्बित और निरस्त कर दिया जाएगा। परमिट जारी होने की तिथि से पांच वर्ष की वैधता अवधि में परमिट शर्तों के उल्लंघन में पांच से अधिक चालान पर परमिट का नवीनीकरण नहीं होगा। राज्य परिवहन प्राधिकरण की सचिव ममता शर्मा ने परमिट शर्तों के उल्लंघन को देखते हुए मंगलवार को प्रदेश भर के सभी आरटीओ और एआरटीओ को कारवाई शुरू करने के निर्देश दिए हैं। ताकि परमिट शर्तों का उल्लंघन करने वाले वाहनों पर अंकुश लगाया जा सके।







