आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिए हम आदेश!
खबर न्यू इंडिया (न्यूज़ डेस्क): आवारा कुत्तों के मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अहम निर्देश जारी किया है। कोर्ट ने कहा कि सड़कों पर आवारा पशुओं को लेकर राजस्थान हाई कोर्ट का आदेश पूरे देश में लागू करें. हाई वे और सड़कों से आवारा पशुओं को हटाएं. उन्हें आश्रय स्थल में रखें. नगर निगम पेट्रोलिंग टीम बनाएं और 24 घंटे निगरानी रखें. कोर्ट ने हेल्पलाइन नंबर जारी करने का भी आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा है कि सभी आवारा पशुओं को सड़कों, राज्य के हाईवे और राष्ट्रीय राजमार्गों से हटाया जाए। सर्वोच्च न्यायालय ने इसे लेकर राज्यों के साथ-साथ राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) और नगरपालिकाओं को भी निर्देश जारी किया है।
अदालत ने अपने आदेश में आगे आवारा कुत्तों के मुद्दे पर भी आदेश जारी किया। कोर्ट ने कहा कि सभी शिक्षण संस्थानों, अस्पतालों, बस और रेलवे स्टेशनों से आवारा कुत्तों को हटाया जाए और उन्हें शेल्टर होम में जगह दी जाए। साथ ही उन्हें टीकाकरण के बाद भी उसी इलाके में न छोड़े जाने के निर्देश दिए गए हैं। कोर्ट ने 8 सप्ताह में अपने आदेश को लागू करने के लिए कहा है.
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