खबर न्यू  इंडिया (न्यूज़ डेस्क) : दिल्ली दंगों के आरोपी शरजील इमाम और उमर खालिद को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया हैं। कोर्ट का कहना है कि हमने सभी के मामलों का अलग-अलग परीक्षण किया है. पुलिस की तरफ से जुटाए गए तथ्यों के मुताबिक उमर खालिद और शरजील इमाम की भूमिका केंद्रीय है. इन्हें लंबे समय से जेल में रहने के आधार पर जमानत नहीं दी जा सकती. हालांकि कोर्ट ने कहा है कि दोनों आगे चलकर ट्रायल कोर्ट में जमानत के लिए अपील कर सकते हैं. इन दोनों को जमानत देने से इनकार करने के अलावा कोर्ट ने मामले के अन्य आरोपियों- गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा उर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद को जमानत दे दी। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि दिल्ली दंगों के मामले में उमर खालिद और शरजील इमाम इस मामले के अन्य आरोपियों की तुलना में अलग स्थिति में हैं। कोर्ट ने साफ किया कि मुकदमे के ट्रायल में हो रही देरी को 'ट्रंप कार्ड' की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ऐसा करने से वैधानिक सुरक्षा उपाय स्वतः ही निरस्त होने का खतरा है। रिकॉर्ड के हिसाब से सभी आरोपियों की भूमिका एक जैसी नहीं है. कोर्ट ने कहा है कि मुख्य गवाहों के परीक्षण या इस आदेश के एक साल बाद शरजील और उमर खालिद बेल का आवेदन दाखिल कर सकते हैं.

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