बिल लाओ ईनाम पाओ योजना 31 मार्च, 2023 तक रहेगी लागू
देहरादून, खबर न्यू इंडिया (न्यूज़ डेस्क): अपर आयुक्त राज्य कर अमित गुप्ता ने बताया है कि राज्य कर विभाग द्वारा ग्राहकों को बिल लेने के संबंध में जागरूक करने उद्देश्य से जी०एस०टी० ग्राहक ऑनलाईन ईनाम योजना बिल लाओ ईनाम पाओ का संचालन किया जा रहा है जो दिनांक 01.09.2022 के उपरान्त निर्गत बिलों पर लागू है। यह योजना 31 मार्च, 2023 तक लागू रहेगी, जिसमें प्रत्येक माह राज्य स्तर पर लकी ड्रा का आयोजन किया जाना है तथा दिनांक 01.09.2022 से मार्च, 2023 तक के लिए अप्रैल व मई 2023 में मेगा लकी ड्रा का भी आयोजन किया जाना हैउन्होंने बताया कि इस योजना के संबंध में वित्त मंत्री उत्तराखण्ड द्वारा विधानसभा परिसर में दिनांक 20 फरवरी, 2023 को पूर्वाह्न 11ः00 बजे “बिल लाओ ईनाम पाओ योजना के अन्तर्गत तृतीय लकी ड्रा माह जनवरी 2023 में अपलोड किये गये बिलों की घोषणा की जानी प्रस्तावित है। बिल लाओ इनाम पाओ की योजना चलाने का मुख्य उद्देश्य जहां राजस्व में बढ़ोतरी करना है, वही लोगों को जीएसटी के पक्के बिल लेकर कर चोरी रोकने के लिए जागरूक करना भी है।
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