उत्तराखंड में अब बिजली से जुड़ी सेवाएं तय समय में पूरी न करने पर होगी कार्रवाई !
देहरादून, खबर न्यू इंडिया (न्यूज़ डेस्क): उत्तराखंड में अब ऊर्जा निगम की 43 सेवाएं सेवा के अधिकार अधिनियम 2011 के तहत आ गयी हैं अब यूपीसीएल को बिजली का कनेक्शन 15 दिन में जारी करना होगा। सर्विस लाइन या खंभे के टूटने पर शहरों में छह घंटे, गांवों में 12 घंटे और पर्वतीय क्षेत्रों में 24 घंटे में आपूर्ति बहाल करनी होगी। इसके तहत जहां वितरण मेंस को विस्तार करना होगा, वहां 60 दिन में बिजली कनेक्शन देना होगा। जहां 11 केवी सब स्टेशन लगाना होगा, वहां 90 दिन में और जहां 33 केवी सब स्टेशन लगाना होगा वहां 180 दिन के भीतर नए एलटी कनेक्शन देने अनिवार्य होंगे। मीटर में गड़बड़ी की शिकायत का समाधान 30 दिन के भीतर करना होगा। इसके बाद 15 दिन के भीतर जरूरत पड़ने पर मीटर बदलना होगा। संपत्ति के मालिक बदलने पर दो माह के भीतर उपभोक्ता का नाम बदलना होगा। कानूनी वारिस को भी दो माह के भीतर हस्तांतरण करना होगा। बिल की शिकायत का निवारण 15 दिन में करना होगा।
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