महिला आरक्षण बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी, अधिसूचना जारी
खबर न्यू इंडिया (न्यूज़ डेस्क): महिला आरक्षण बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी जरूर मिल गई है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की सहमति मिलने के बाद भारत सरकार ने महिला आरक्षण बिल को मंजूरी देते हुए गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इससे पहले यह बिल 20 सितंबर को लोकसभा और 21 सितंबर को राज्यसभा में पारित हुआ था । इसके बाद इसे कानून में बदलने के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी का इंतजार था। इस कानून के लागू होने पर लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा. बिल के संसद से पास होने पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा था कि यह लैंगिक न्याय के लिए हमारे समय की सबसे परिवर्तनकारी क्रांति होगी. राज्यसभा में करीब 10 घंटे की चर्चा के बाद सर्वसम्मति से इसे पास कर दिया गया। विधेयक के पक्ष में 214 सदस्यों ने मतदान किया जबकि इसके विरोध में एक भी मत नहीं पड़ा। इस कानून के तहत फिलहाल 15 साल के लिए महिला आरक्षण का प्रावधान किया गया है और संसद को इसे बढ़ाने का अधिकार होगा।
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