लखनऊ/देहरादून, खबर न्यू इंडिया (न्यूज़ डेस्क): यूपी में पराली जलाने वालो पर लगेगा जुर्माना, योगी सरकार ने जारी किए निर्देश, सर्दी के मौसम में पराली जलाने के बाद शहर की आबोहवा से लोगों का दम घुटने लगता है. हवा में प्रदूषण होने के बाद लोग तमाम बीमारियों से जूझते हैं. उत्तर प्रदेश में पराली जलाने की घटनाओं में कमी लाने के लिए योगी सरकार निरंतर जागरूक अभियान चला रही है. शासन के आदेश के अनुसार प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा लगातार चेतावनी देने के बाद खेतों में पराली जलाने वाले मनमानी करने से नहीं चूक रहे। शासन का स्पष्ट आदेश है कि कोई भी व्यक्ति अपनी फसल काटने के बाद खेतों में पराली नहीं जलाएगा। यदि ऐसा करता है तो उसपर जुर्माने का प्रावधान किया गया है।  लेखपालों को जिम्मेदारी सौंपी गई है कि अपने क्षेत्र में फसल अवशेष जलने की घटनाएं न होने दें। न मानने वालों पर अर्थदंड आदि की कार्रवाई भी की जा रही है। 2 एकड़ से कम क्षेत्र के लिए 2500, 02 से 05 एकड़ क्षेत्र के लिए 5000 व 05 एकड़ से अधिक क्षेत्र के लिए 15000 प्रति एकड़ अर्थदंड निर्धारित किया गया है। योगी सरकार के सख्त रवैये से निरंतर पराली जलाने के मामलों में कमी दर्ज की जा रही है। पराली के कारण फसल जलने की घटनाओं में भी काफी कमी आई है। 30 अक्टूबर तक के सरकार से मिले आंकड़ों के अनुसार 2020 में 1132 स्थानों पर ऐसी घटनाएं हुई थीं। 2021 में यह घटकर 890 हुई तो 30 अक्टूबर 2023 में 748 मामले ही प्रकाश में आए।

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