लखनऊ/खबर न्यू इंडिया (न्यूज़ डेस्क): इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी विवाद की तर्ज पर ही मथुरा के विवादित परिसर का भी सर्वे करने का आदेश दिया. एडवोकेट कमिश्नर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के जरिए सर्वेक्षण कर सकेंगे. दरअसल, 16 नवंबर को न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन ने संबंधित पक्षों को सुनने के बाद आवेदन पर आदेश सुरक्षित रख लिया था। बता दें कि यह याचिका कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद के संबंध में उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित मुकदमे में दायर किया गया था। कृष्ण जन्मभूमि मामले पर हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा "इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हमारे आवेदन को स्वीकार कर लिया है जहां हमने एडवोकेट कमिश्नर द्वारा (शाही ईदगाह मस्जिद के) सर्वेक्षण की मांग की थी. 18 दिसंबर को रूपरेखा तय होगी और कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद की दलीलें खारिज कर दी हैं. यह कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला है.

क्या है पूरा विवाद
दरअसल, हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी, इसमें दावा किया गया कि शाही ईदगाह मस्जिद के नीचे भगवान श्रीकृष्ण की जन्मस्थली है. दावा किया गया है कि मस्जिद के नीचे ऐसे कई सबूत हैं जो यह साबित करते हैं कि यहां एक हिंदू मंदिर है..

 

#UPNews#Lucknownews#AllahabadHighcourt#ShriKrishnaJanmabhoomiCase#KrishnaJanmabhoomiDispute,