वाराणसी/खबर न्यू इंडिया (न्यूज़ डेस्क) : वाराणसी जिला कोर्ट ने ज्ञानवापी मामले में हिन्दू पक्ष को दिया पूजा - अर्चना करने का अधिकार , व्यास तहखाने में की जाएगी पूजा , कोर्ट ने आदेश दिया है की 7 दिन के भीतर डीएम रिसीवर नियुक्त करके पूजा पाठ शुरू कराये। अब नंदीजी के सामने जो रास्ता बंद कर रखा था। उसे भी खोल दिया जाएगा। ज्ञानवापी स्थित व्यासजी के तहखाने में पूजा किए संबंधी आवेदन पर जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में दोनों पक्ष की तरफ से मंगलवार को बहस पूरी कर ली गई थी। अदालत ने इस प्रकरण में बुधवार को अपना आदेश सुनाया। तहखाने में पूजा करने की अनुमति मिल गई है। वादी के अधिवक्ताओं के मुताबिक व्यासजी के तहखाने को डीएम की सुपुर्दगी में दिया गया है। अधिवक्ताओं के अनुरोध पर कोर्ट ने नंदी के सामने की बैरिकेडिंग को खोलने की अनुमति दी है। ऐसे में अब तहखाने में 1993 के पहले के जैसे पूजा के लिए अदालत के आदेश से आने- जाने दिया जाएगा।
 

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