खबर न्यू इंडिया (न्यूज़ डेस्क): चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया हैं, चंडीगढ़ मेयर चुनाव में गड़बड़ी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव का नतीजा रद्द कर दिया. साथ ही चुनावों में अमान्य करार दिए गए 8 वोटों को वैध मानते हुए AAP उम्मीदवार कुलदीप कुमार को विजेता घोषित करार दिया. साथ ही अनिल मसीह पर कड़ी टिप्पणी करते हुए उन्हें धांधली करने का दोषी माना. पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता को 12 वोट मिले थे। आठ मतों को गलत तरीके से अमान्य करार दे दिया गया। बाद में ये आठ वोट याचिकाकर्ता के पक्ष में पाए गए। इस तरह आठ मतों को जोड़ देने पर याचिकाकर्ता के 20 वोट हो जाते हैं। लिहाजा, आप पार्षद और याचिकाकर्ता कुलदीप कुमार को चंडीगढ़ नगर निगम के महापौर पद पर निर्वाचित घोषित किया जाता है। पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह द्वारा भाजपा प्रत्याशी को विजेता घोषित करने का फैसला अमान्य है। कोर्ट ने निर्वाचन अधिकारी की ओर से घोषित चुनाव परिणाम को रद्द किया. साथ ही रिटर्निंग अफसर को इस बात के लिए लताड़ भी लगाई कि उसने कोर्ट के सामने झूठा बयान दिया है. अदालत ने कहा कि अधिकारी की सफाई ठीक नही है कि खराब मतपत्रों पर उसने अलग से निशान बनाया. सुप्रीम कोर्ट ने उसे चुनाव में धांधली का दोषी मानते हुए जवाब देने के लिए नोटिस जारी किया. नोटिस में अनिल मसीह से पूछा गया है कि वह 3 सप्ताह में स्पष्टीकरण दे कि उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों न की जाए. 

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