19 अप्रैल को उत्तराखंड में सार्वजनिक अवकाश घोषित
देहरादून, खबर न्यू इंडिया (न्यूज़ डेस्क) : उत्तराखंड सरकार ने सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी करते हुए 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव मतदान के तहत प्रदेश के उद्योग इकाई, समस्त शासकीय और अशासकीय कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों, कारखानों पर एक दिवसीय सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है. उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव 2024 के तहत पहले चरण में मतदान किए जाएंगे. मंगलवार को अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे की ओर से आदेश जारी किया गया है. जारी आदेश के अनुसार, उत्तराखंड सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी अवकाश के आदेश के जरिए निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट एक्ट, 1881 (1881 का एक्ट संख्या-26) की धारा 25 से प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, राज्य में अवकाश लागू किया जा सकता है. ऐसे में सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि स्थानीय स्तर पर इसका व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए ताकि मतदाता, मतदान के लिए इसका लाभ उठा सकें. उन्होंने कहा कि प्रयास किये जा रहे हैं कि सर्विस वोटरों का मतदान प्रतिशत लगभग शत प्रतिशत हो। पिछले लोक सभा चुनाव में उत्तराखण्ड के 90 हजार 845 सर्विस वोटरों में से 63 हजार 222 पोस्टल बैलेट प्राप्त हुए थे, जो कुल सर्विस वोटरों का लगभग 70 प्रतिशत था। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि राज्य में बनाए गये 11 हजार 729 पोलिंग बूथों में चुनावी पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए विभिन्न व्यवस्थाएं की जाएगी। वहीं, इस बार उत्तराखंड में 81 लाख 67 हजार 568 मतदाता मतदान में भाग लेंगे. जबकि 93 हजार 962 वोटर्स सर्विस मतदाताओं के रूप में वोट करेंगे. 9 नवंबर 2022 को जारी अंतिम निर्वाचक नामावली की तुलना में 27 जनवरी को जारी किए गए अंतिम निर्वाचक नामावली में 82 हजार 080 मतदाता बढ़ गए हैं.
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