खबर न्यू इंडिया (न्यूज़ डेस्क): दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में अंतरिम जमानत मिल गयी हैं . केजरीवाल को यह राहत ईडी से जुड़े मामले में दी गई है और फिलहाल वे सीबीआई की हिरासत में हैं। ऐसे में उन्हें अभी जेल में ही रहना होगा। दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मामले में अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी है. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को 3 जजों वाली बेंच को भेज दिया है. अरविंद केजरीवाल ने ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती दी थी. ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था. हालांकि, केजरीवाल अभी जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे, क्योंकि सीबीआई मामले में अभी वह न्यायिक हिरासत में हैं. जेल से बाहर आने के लिए उन्हें उसमें भी जमानत लेनी होगी. जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी. पीठ ने प्रीवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के सेक्शन 19 के तहत गिरफ्तारी की जरूरत से संबंधित सवालों को बड़ी बेंच को भेज दिया. सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की गिरफ्तारी की शक्ति और शराब नीति से संबंधित तीन सवाल तय किए और कहा कि केजरीवाल को 10 मई के आदेश की शर्तों के अनुसार अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाएगा. 

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