नीट-यूजी पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला
खबर न्यू इंडिया (न्यूज़ डेस्क): सुप्रीम कोर्ट ने नीट-यूजी 2024 के पेपर को लेकर चल रहे विवाद पर आज फैसला सुना दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नीट-यूजी 2024 के पेपर में कोई व्यवस्थागत उल्लंघन नहीं हुआ है। लीक सिर्फ पटना और हजारीबाग तक सीमित था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नीट की परीक्षा दोबारा नहीं होगी. सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि पेपर बड़े पैमाने पर लीक नहीं हुआ है. इससे पूरी परीक्षा की गरिमा प्रभावित नहीं हुई है. इस तरह की लापरवाही से बचना चाहिए. इसके साथ ही एससी ने दोबारा परीक्षा की मांग को खारिज कर दिया है. साथ ही एनटीए को भी हिदायत दी है कि एनटीए को आगे के लिए ध्यन रखना चाहिए. एससी ने सरकार से भी कहा है कि केंद्र सरकार गड़बड़ियों पर ध्यान दे. सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कमिटी से ये भी कहा है कि वह परीक्षा केंद्रों पर बेहतर सीसीटीवी निगरानी को लेकर सुझाव दे, छात्रों की शिकायत के निवारण की बेहतर व्यवस्था बने इस पर भी ध्यान दे. 30 सितंबर तक कमिटी की रिपोर्ट मिलने के 2 सप्ताह के अंदर केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय हमें रिपोर्ट के आधार पर उठाए जा रहे कदमों की जानकारी दे. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसने अपने फैसले में एनटीए की संरचनात्मक प्रक्रियाओं में सभी कमियों को उजागर किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम छात्रों की बेहतरी के लिए ऐसा नहीं होने दे सकते। इसलिए जो मुद्दे उठे हैं, उन्हें केंद्र को इसी साल ठीक करना चाहिए, ताकि ऐसा दोबारा न हो।
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