संभल मस्जिद विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फ़ैसला
लखनऊ/खबर न्यू इंडिया (न्यूज़ डेस्क): संभल मस्जिद विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले पर रोक लगा दी है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निचली अदालत के फैसले से उन्हें कुछ आपत्तियां हैं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई उच्च न्यायालय द्वारा किए जाने का निर्देश दिया है। साथ ही सर्वोच्च अदालत ने उच्च न्यायालय से याचिका दायर होने के बाद तीन दिनों में याचिका पर सुनवाई करने का निर्देश दिया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने प्रशासन को कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने की भी हिदायत दी है। सीजेआई संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि जब तक मामला हाईकोर्ट के समक्ष सूचीबद्ध नहीं हो जाता, तब तक आगे की कार्यवाही पारित आदेश के अनुसार होगी. SC के अनुसार, उसने केस की मेरिट पर कुछ नहीं कहा है. वहीं सुप्रीम कोर्ट ने एडवोकेट कमिश्नर की रिपोर्ट को सीलबंद लिफाफे में रखने और इस दौरान उसे न खोलने का भी निर्देश दिया. सुप्रीम कोर्ट ने यूपी प्रशासन से कहा, 'शांति और सद्भाव बनाए रखना चाहिए. कोई अप्रिय घटना न होने पाए.'
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