मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में हिंदू पक्षकारों को झटका
खबर न्यू इंडिया (न्यूज़ डेस्क): इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह से जुड़ी संपत्ति को विवादित घोषित करने से इनकार कर दिया। मथुरा स्थित श्री कृष्ण जन्मभूमि- शाही ईदगाह मामले में कोर्ट ने शाही ईदगाह को विवादित परिसर मानने से इनकार कर दिया है. यह फैसला जस्टिस राम मनोहर मिश्रा की सिंगल बेंच ने सुनाया. कोर्ट ने कहा कि मौजूद तथ्यों और याचिका के आधार पर ईदगाह को फिलहाल विवादित ढांचा घोषित नहीं किया जा सकता. हिंदू पक्ष की ओर से दावा किया गया था कि ईदगाह का निर्माण श्रीकृष्ण की जन्मभूमि पर स्थित प्राचीन मंदिर को तोड़कर किया गया. कोर्ट के इस फैसले से हिंदू पक्षकारों को झटका लगा है। श्रीकृष्ण जन्मभूमि व शाही ईदगाह मामले में शुक्रवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में शाही ईदगाह को विवादित ढांचा घोषित करने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। इससे पहले कोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिका पर मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था। साथ ही निर्णय के लिए चार जुलाई की तारीख नियत की थी। श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के अध्यक्ष महेंद्र प्रताप सिंह ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में मांग की है कि शाही ईदगाह को विवादित ढांचा घोषित किया जाए, जैसा कि बाबरी मस्जिद प्रकरण में किया गया था।
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