लखनऊ/खबर न्यू  इंडिया (न्यूज़ डेस्क)  यूपी में प्राथमिक स्कूलों के विलय को हाईकोर्ट की हरी झंडी मिल गई हैं, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने राज्य सरकार को राहत प्राथमिक स्कूलों के विलय आदेश को चुनौती देने वाली दोनों याचिकाएं खारिज कर दी हैं। सीतापुर के 51 बच्चों ने सरकार की स्कूल मर्ज नीति के ख़िलाफ़ याचिका दी थी. सरकार के पक्ष को सही मानते हुए कोर्ट ने याचिका को ख़ारिज किया है. बता दें यूपी के 50,00 स्कूलों का मर्जर होना है. न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की एकल पीठ ने फैसला सुनाया. इनमें बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा बीती 16 जून को जारी उस आदेश को चुनौती देकर रद्द करने का आग्रह किया गया था, जिसके तहत प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों की संख्या के आधार पर उच्च प्राथमिक या कंपोजिट स्कूलों में विलय करने का प्रावधान किया गया है। राज्य सरकार की ओर से याचिकाओं के विरोध में प्रमुख दलील दी गई कि विलय की कार्रवाई, संसाधनों के बेहतर इस्तेमाल के लिए बच्चों के हित में की जा रही है। सरकार ने ऐसे 18 प्राथमिक स्कूलों का हवाला दिया था, जिनमें एक भी विद्यार्थी नहीं है। सरकार द्वारा इस आदेश को 16 जून 2025 को जारी किया गया था. इसके तहत कम छात्र संख्या वाले प्राथमिक स्कूलों को आसपास के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में समायोजित किया जाना है.

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