उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक
देहरादून, खबर न्यू इंडिया (न्यूज़ डेस्क) : नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने चुनाव में आरक्षण की प्रक्रिया स्पष्ट नहीं होने पर ये आदेश दिया और राज्य सरकार से इस मामले पर जवाब दाखिल करने का आदे दिया है. कोर्ट के इस आदेश के बाद प्रदेश के 12 जिलों में त्रिस्तरीय चुनाव की प्रक्रिया स्थगित हो गई है. दो दिन पहले शनिवार 21 जून को ही राज्य निर्वाचन आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी की थी. बीते शुक्रवार 20 जून को हुई सुनवाई में कोर्ट ने राज्य सरकार को स्थिति से अवगत कराने को कहा था लेकिन राज्य सरकार आज स्थिति से अवगत कराने में असफल रही. कोर्ट के आदेश के बाद भी सरकार ने चुनाव की तिथि निकाल दी, जबकि मामला कोर्ट में चल रहा है. जिस पर कोर्ट ने पूरी चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगा दी.
कोर्ट के इस आदेश पर सचिव पंचायतीराज श्री चंद्रेश कुमार की प्रतिक्रिया सामने आई हैं. उन्होंने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में आरक्षण व्यवस्था से संबंधित नियमावली की अधिसूचना (गजट नोटिफिकेशन) की प्रक्रिया पूरी की जा रही है. जल्द ही इसे कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा. उन्होंने यह भी साफ किया कि राज्य सरकार न्यायालय की पूर्ण गरिमा एवं निर्देशों का सम्मान करते हुए पंचायती राज व्यवस्था को संविधान व विधि सम्मत रूप से संचालित करने हेतु प्रतिबद्ध है.
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