लोकसभा में भी पास हुआ वंदे मातरम् बिल
खबर न्यू इंडिया (न्यूज़ डेस्क) : लोकसभा में विपक्ष के शोर शराबे के बीच वंदे मातरम् बिल पास हो गया है। राज्यसभा में ये बिल पहले ही पास हो गया था। अब दोनों सदनों से पारित होने के बाद इसके कानून बनने का रास्ता साफ हो गया है. दोनों सदनों से पास होने के बाद इस बिल को राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा. राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद बिल कानून बन जाएगा. ह विधेयक Prevention of Insults to National Honour Act, 1971 में संशोधन का प्रस्ताव करता है, जिसके तहत राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम’ के जानबूझकर अपमान या उसके गायन में बाधा डालने को दंडनीय अपराध बनाया जाएगा। इसका उद्देश्य ‘वंदे मातरम’ को राष्ट्रीय गान ‘जन गण मन’ की तरह वैधानिक संरक्षण देना है। बिल के कानून बनने के बाद वंदे मातरम गीत को राष्ट्रीय गान जैसी कानूनी सुरक्षा मिलेगी. अभी तक इस कानून के तहत सिर्फ राष्ट्रीय ध्वज, संविधान और राष्ट्रीय गान जन गण मन की सुरक्षा मिली हुई थी. अब वंदे मातरम को भी उसी लिस्ट में जोड़ा जाएगा. अब वंदे मातरम का अपमान क्राइम होगा. वंदे मातरम गाने से रोकना या गाए जाने के दौरान बाधा डालना भी अपराध होगा. इस बिल के तहत अगर कोई अपराध करता है तो 3 साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं. यही सजा अभी राष्ट्रगान का अपमान करने पर होती है. वर्तमान में राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम्' के गायन के अपमान या उसमें बाधा डालने को रोकने के लिए कोई विशिष्ट कानूनी प्रावधान नहीं है। इसलिए अधिनियम की धारा 3 में संशोधन कर राष्ट्रीय गीत को भी इसके दायरे में शामिल करने का प्रस्ताव किया गया है, ताकि ऐसे कृत्य दंडनीय बन सकें।
#ParliamentMonsoonSession #Delhinews #indianews,






