देहरादून, खबर न्यू इंडिया (न्यूज़ डेस्क): अब हल्द्वानी में बुलडोजर नहीं चलेगा, हल्द्वानी जमीन अतिक्रमण मामले की सुनवाई कर रहे सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है. सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे को भी नोटिस जारी किया है। अब सात फरवरी तक अतिक्रमण नहीं हटाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 50 हज़ार लोगों को रातों रात नही उजाड़ा जा सकता, मामले में अगली सुनवाई सात फरवरी को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक हफ्ते में लोगों का हटाना उचित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से लोगों को बड़ी राहत मिली है। बीती 20 दिसंबर को उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हल्द्वानी में रेलवे भूमि से अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया था। 

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