दिल्ली, खबर न्यू इंडिया (न्यूज़ डेस्क): कांग्रेस नेता राहुल गाँधी को मोदी सरनेम केस में सुप्रीम कोर्ट से फौरी राहत मिल गई है। कोर्ट ने शुक्रवार को एक अंतरिम आदेश में कांग्रेस नेता की सजा पर फिलहाल रोक लगा दी हैं । इस दौरान कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा है कि इस बात में कोई शक नहीं कि जो भी कहा गया, वह अच्छा नहीं था। नसीहत के अंदाज में कोर्ट ने यह भी कहा कि नेताओं को जनता के बीच बोलते वक्त सावधानी बरतनी चाहिए। राहुल गांधी का कर्तव्य बनता है कि वह इसका ध्यान रखें। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि आज नहीं तो कल या परसों सच्चाई की जीत होती है। मेरा रास्ता क्लियर है कि आगे क्या करना है। जिन लोगों ने मेरी मदद की, जनता ने जो प्यार और सहयोग दिया। उसके लिए धन्यवाद है। इसी बीच कांग्रेस पार्टी में ख़ुशी की लहर और नेताओं की प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया है. सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रिएक्शन देते हुए कांग्रेस ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया है कि यह नफरत के खिलाफ मोहब्बत की जीत है. सत्यमेव जयते - जय हिंद.

इससे पहले गुजरात हाईकोर्ट ने 'मोदी उपनाम' टिप्पणी पर मानहानि मामले में उनकी सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। ऐसे में बड़ी बात यह भी यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद राहुल लोकसभा सदस्यता बहाल हो सकती है। राहुल गांधी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस बी आर गवई, जस्टिस पी एस नरसिम्हा और जस्टिस संजय कुमार की बेंच सुनवाई कर रही थी. 

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