हिट एंड रन को लेकर नए कानून के खिलाफ ट्रांसपोर्टर्स की देशव्यापी हड़ताल ख़त्म
खबर न्यू इंडिया (न्यूज़ डेस्क) : हिट एंड रन को लेकर नए कानून के खिलाफ ट्रांसपोर्टर्स ने देशव्यापी हड़ताल ख़त्म कर दी हैं, दो दिन से हड़ताल कर रहे ट्रक ड्राइवरों और सरकार के बीच सुलह हो गई, जिसके बाद हड़ताल वापस लेने पर सहमति बन गई. देशभर में ट्रक और बस ड्राइवरों की हड़ताल का व्यापक असर देखने को मिला. दिल्ली, यूपी, बिहार, गुजरात समेत तमाम राज्यों में ट्रक और बसों के पहिए थम गए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम पूरी तरह से ठप हो गया था.
नए कानून के तहत अगर लापरवाही या तेज स्पीड से गाड़ी चलाने के कारण दुर्घटना में किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है और आरोपी ड्राइवर पुलिस को सूचित किए बिना ही मौके पर फरार हो जाता है तो उसे 10 साल की जेल की सजा काटनी पड़ सकती है या 7 लाख रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है. अगर वह भागता नहीं है तो भी उसे पांच साल की सजा काटनी पड़ सकती है. सबसे खास बात ये है कि दोनों ही मामले गैर-जमानती हैं, पुलिस थाने से जमानत नहीं मिलेगी. इससे पहले कानून काफी नरम था. पुराने हिट एंड रन कानून के मुताबिक, लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण किसी व्यक्ति की मौत हो जाने पर अधिकतम दो साल की सजा का प्रावधान है. यही नहीं, आरोपी ड्राइवर को तुरंत थाने से जमानत भी मिल जाती है. नए कानून को लेकर मंगलवार (2 जनवरी) को अखिल भारतीय परिवहन कांग्रेस (AIMTC) और गृह मंत्रालय के बीच लंबी बातचीत हुई. आखिरकार सरकार ने उन्हें आश्वासन दिया कि कानून अभी लागू नहीं हुआ है. नए लागू करने से पहले ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट से विचार विमर्श किया जाएगा. इस आश्वासन के बाद हड़ताल वापस ले ली गई.
देश भर में पिछले दो दिनों से ड्राइवरों की हड़ताल की वजह से आवाजाही प्रभावित रही. इसी को देखते हुए मंगलवार को सरकार ने अखिल भारतीय परिवहन कांग्रेस के प्रतिनिधियों से बात की. जिसके बाद ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने ड्राइवरों से हड़ताल खत्म करने और काम पर लौटने की अपील की. हालांकि उन्होंने कहा है कि सरकार के साथ बातचीत जारी रहेगी.
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