हाईकोर्ट गौलापार होगा शिफ्ट, आसपास के क्षेत्रों में भूमि खरीद-फरोख्त पर रोक
देहरादून, खबर न्यू इंडिया (न्यूज़ डेस्क) : हाईकोर्ट गौलापार (हल्द्वानी) में जिस स्थान पर शिफ्ट होगा, कैबिनेट ने उस स्थान के आसपास के क्षेत्रों में नियोजित विकास के लिए फ्रीज जोन घोषित करने का निर्णय लिया है। मास्टर प्लान बनने तक यहां भूमि की खरीद-फरोख्त नहीं हो सकेगी। एक साल में मास्टर प्लान बनकर तैयार हो जाएगा। नया हाईकोर्ट 26.08 हेक्टेयर भूमि पर बनेगा। नैनीताल से हल्द्वानी गौलापार जिस स्थान पर हाईकोर्ट शिफ्ट होने जा रहा है, उसके आसपास की भूमि खरीदने और बेचने पर रोक रहेगी। नियोजित विकास के लिए प्रदेश मंत्रिमंडल ने वहां फ्रीज जोन घोषित करने का निर्णय लिया। महायोजना बनने तक यह रोक रहेगी। महायोजना एक साल में बनकर तैयार हो जाएगी। नैनीताल शहर की भौगोलिक परिस्थितियां अनुकूल न होने और शहर पर बढ़ते दबाव के चलते सरकार ने हाईकोर्ट को गौलापार क्षेत्र की हेक्टेयर भूमि पर स्थापित करने का फैसला किया है। मुख्य सचिव डॉ. एसएस संधु ने बताया कि हाईकोर्ट के लिए वन भूमि की मंजूरी की प्रक्रिया गतिमान है। चूंकि उस क्षेत्र में विकास गतिविधियों जोर पकड़ेंगी, इसलिए नियोजित ढंग से विकास के लिए महायोजना तैयार होगी। इसलिए कैबिनेट ने महायोजना बनने तक फ्रीज जोन घोषित करने का निर्णय लिया है।
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