प्रदेश में बेसिक शिक्षक भर्ती के लिए बीएड की बाध्यता समाप्त
देहरादून, खबर न्यू इंडिया (न्यूज़ डेस्क) : उत्तराखण्ड सरकार ने प्राथमिक शिक्षकों की सेवा नियमावली में संशोधन करते हुए भर्ती के लिए बीएड की बाध्यता समाप्त कर दो वर्षीय डीएलएड को मंजूरी दे दी है। इस फैसले से प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने विभागीय अधिकारियों को बेसिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शीघ्र शुरू करने के निर्देश दिए। मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने बताया, सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) के वर्ष 2018 में जारी उस अधिसूचना को निरस्त कर दिया था, जिसमें प्राथमिक शिक्षकों के लिए बीएड डिग्री की अनिवार्यता लागू की गई थी। अब राज्य में केवल डीएलएड डिग्रीधारक ही पहली से पांचवीं कक्षा तक के बेसिक शिक्षक के पद के लिए पात्र होंगे। विभागीय मंत्री ने बताया, प्रदेश में बेसिक शिक्षकों की नई नियमावली लागू होने से लगभग 3,600 प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के लिए विभागीय अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है।
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