लखनऊ/खबर न्यू  इंडिया (न्यूज़ डेस्क): यूपी के संभल में जामा मस्जिद सर्वे मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है. मस्जिद के सर्वे के खिलाफ दाखिल मुस्लिम पक्ष की याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट से खारिज हो गई है। हाईकोर्ट के इस फैसले से अब यह साफ हो गया है कि संभल की जिला अदालत में सर्वे का मुकदमा आगे चलेगा. जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच ने मुस्लिम पक्ष की दलीलें नामंजूर करते हुए फैसला सुनाया. 13 मई को मस्जिद कमेटी की सिविल रिवीजन पिटीशन पर बहस पूरी होने के बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था. गत दिनों सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया था। सोमवार को आदेश जारी किया गया है। हाईकोर्ट के आदेश से मुस्लिम पक्षकार को झटका लगा है। कोर्ट में मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की ओर से जारी एडवोकेट कमीशन की जांच में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया है। 

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