खबर न्यू  इंडिया (न्यूज़ डेस्क) : 15 अगस्त को लाल किले से किये गये पीएम मोदी के वादे को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिवाली से पहले पहले ही पूरा कर दिया. जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में जो फैसले लिए गए उसने मिडिल क्लास को फ़ायदा पहुँचाया हैं . नई दरें नवरात्रि के मौके पर यानी 22 सितंबर 2025 से प्रभावी होंगी। जीएसटी काउंसिल ने जीएसटी को मौजूदा चार स्लैब (5, 12, 18 और 28 प्रतिशत) की जगह सिर्फ दो स्लैब (5 और 18 प्रतिशत) रखने को मंजूरी दे दी. महंगी कारों, तंबाकू और सिगरेट जैसी कुछ चुनिंदा वस्तुओं पर 40 प्रतिशत के विशेष स्लैब का प्रस्ताव किया गया है. 

क्या-क्या हुआ सस्ता

रोजाना इस्तेमाल का खाने वाले सामान पर जीरो टैक्स लगेगा. वहीं दूध, छेना, पनीर, पिज्जा ब्रेड, खाखरा, सादी चपाती या रोटी पर कर की दर पांच प्रतिशत से घटाकर शून्य कर दी गई है. पराठे पर भी कर शून्य होगा, जबकि अभी यह 18 प्रतिशत है. आम उपयोग के खाद्य और पेय पदार्थों, मक्खन और घी से लेकर सूखे मेवे, कंडेंस्ड दूध, पनीर, अंजीर, खजूर, एवोकाडो, खट्टे फल, सॉसेज और मांस, चीनी से बनी कन्फेशनरी, जैम और फलों की जेली, नारियल पानी, नमकीन, 20 लीटर की बोतल में पैक पेयजल, फलों का गूदा या रस, दूध, आइसक्रीम, पेस्ट्री और बिस्कुट, कॉर्न फ्लेक्स और अनाज युक्त पेय पदार्थ और चीनी से बनी मिठाइयों पर कर की दर को मौजूदा के 12 प्रतिशत या 18 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत किया जाएगा.

छात्रों को भी सरकार ने दी बड़ी खुशखबरी

रबड़, मानचित्र, पेंसिल, शार्पनर और अभ्यास पुस्तिकाओं पर पांच प्रतिशत की जगह शून्य शुल्क लगेगा. ‘टूथ पाउडर’, दूध की बोतलें, रसोई के बर्तन, छाते, बर्तन, साइकिल, बांस के फर्नीचर और कंघी जैसी उपभोक्ता वस्तुओं पर कर की दर 12 प्रतिशत से घटकर पांच प्रतिशत कर दी गई है. शैम्पू, टैल्कम पाउडर, टूथपेस्ट, टूथब्रश, फेस पाउडर, साबुन और हेयर ऑयल पर कर की दरें 18 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत कर दी गई हैं.

कृषि से जुडे सामान:-

  • ट्रैक्टर टायर पहले 18% जीएसटी लगता था, पर अब 5% लगेगा
  • ट्रैक्टर पहले 12% जीएसटी लगता था, पर अब 5% लगेगा
  • सिंचाई की मशीन पहले 12% जीएसटी लगता था, पर अब 5%
  • कृषि मशीनरी पहले 12%  जीएसटी लगता था, पर अब 5%

हेल्थ सेक्टर से जुड़े सामान:-

  • हेल्थ इंश्योरेंस पहले 18% जीएसटी लगता था, पर अब 0% लगेगा
  • थर्मामीटर पहले 18% जीएसटी लगता था, पर अब 5%
  • ऑक्सीजन पहले 12% जीएसटी लगता था, पर अब 5%
  • डायग्नॉस्टिक किट पहल 12% जीएसटी लगता था, पर अब 5%

ऑटो-मोबाइल सेक्टर:-

  • छोटी कारें पहले 28% जीएसटी लगता था, पर अब 18% लगेगा
  • मोटरसाइकिलों पर पहले 28% जीएसटी लगता था, पर अब 18%

शिक्षा क्षेत्र का भी जान लीजिए:-

  • मैप, चार्ट, ग्लोब पहल 12% जीएसटी लगता था, पर अब 0% लगेगा
  • पेंसिल, क्रेयॉन पहले 12% जीएसटी लगता था, पर अब 0%
  • एक्सरसाइज बुक पहले 5% जीएसटी लगता था, पर अब 0%

इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का भी जान लें:-

  • एयर कंडीशनर पहले 28% जीएसटी लगता था, पर अब 18% लगेगा
  • टीवी (32 इंच से बड़ा) पहले 28% जीएसटी लगता था, पर अब 18%
  • वॉशिंग मशीन पहले 28% जीएसटी लगता था, पर अब 18%

इन चीजों पर लगेगा 40 फीसदी जीएसटी:-

  • 350 सीसी से अधिक क्षमता वाली मोटरसाइकिल
  • पान मसाला, तंबाकू, गुटखा, बीड़ी आदि
  • चीनी या मीठा पदार्थ मिलाए हुए वातित जल
  • सुगंधित पेय पदार्थ और कैफीनयुक्त पेय पदार्थ
  • पेट्रोल के लिए 1200 सीसी और डीजल के लिए 1500 सीसी से बड़ी सभी कारें
  • निजी उपयोग के लिए विमान, हेलीकॉप्टर, मनोरंजन या खेल के लिए नौकाएं और अन्य जहाज

सरकार की तरफ से बताया गया कि ये बदलाव 22 सितंबर यानी नवरात्रि के पहले दिन से लागू हो जाएंगे. यानी 22 सितंबर से आपके लिए कई चीजें सस्ती हो जाएंगी. सरकार की तरफ से बताया गया कि ये बदलाव 22 सितंबर यानी नवरात्रि के पहले दिन से लागू हो जाएंगे. यानी 22 सितंबर से आपके लिए कई चीजें सस्ती हो जाएंगी. 

इनपुट - पीटीआई

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