देहरादून, खबर न्यू  इंडिया (न्यूज़ डेस्क): सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति दे दी हैं, मुख्य न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई ने कहा कि कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और एमिकस क्यूरी के सुझावों पर विचार किया, जिसमें उन्होंने त्योहार पर पटाखा उत्पादकों और लोगों को यह राहत देने की सिफारिश की थी. छली सुनवाई में एसजी तुषार मेहता ने कोर्ट से आग्रह किया था कि लोगों को त्योहार पर पटाखे जलाने की इजाजत दी जाए. पटाखा उत्पादकों ने भी दलील दी थी कि पराली जलाने और वाहनों के प्रदूषण की उपेक्षा करके सिर्फ पटाखों को निशाना बनाया जा रहा है. 
अदालत ने शर्तों के साथ ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति दी है। ये अनुमति 18 से 21 अक्टूबर तक के लिए है। आदेश सुनाते हुए सीजेआई बीआर गवई ने कहा कि हमें  संतुलित दृष्टिकोण अपनाना होगा। पर्यावरण के साथ समझौता किए बिना संयम के साथ अनुमति देनी होगी। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि इस अवधि (21 अक्तूबर) के बाद इन पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध जारी रहेगा। वहीं  नियमों के उल्लंघन करने पर निर्माताओं और विक्रेताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।  कोर्ट ने पेट्रोलिंग टीम को निगरानी करने का भी निर्देश दिया और कहा कि सैंपल की जांच की जाए. कोर्ट ने कहा कि QR कोड वाले पटाखे बेचें और गलत पटाखे बेचने वाले पर कार्रवाई हो. कोर्ट ने यह भी कहा कि दीवाली से पहले वाले दिन और दीवाली वाले दिन सुबह 6 से 7 तक और शाम में 8 से 10 बजे तक पटाखे जलाने की इजाजत है.

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