देहरादून, खबर न्यू इंडिया (न्यूज़ डेस्क): उत्तराखंड की धामी सरकार ने जबरन धर्मांतरण पर लगाम कसने के लिए बड़ा फैसला लिया गया है. कैबिनेट की बैठक में धर्मांतरण कानून में सख्त संशोधन किए गए हैं जिसके तहत अब से जबरन धर्म परिवर्तन संज्ञेय अपराध होगा. इसके तहत सजा का भी प्रावधान किया गया है. नए कानून में जबरन धर्मांतरण कराने पर 10 साल की सजा का प्रावधान है. इसी के साथ उत्तराखंड में धर्मांतरण कानून गैर जमानती  हो गया हैं। इसके बाद से धर्मांतरण और 'लव जिहाद' जैसे मामलों पर रोक लगेगी. कैबिनेट में इस पर मुहर लग गई है. जल्द ही ये विधेयक विधानसभा में लाया जाएगा. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में 26 मामले आए। जिसमें एक मामले को छोड़कर सभी 25 प्रस्ताव पास किए गए। 

धामी कैबिनेट में 25 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। इस दौरान नैनीताल हाईकोर्ट को शिफ्ट करने को लेकर बड़ा फैसला हुआ। बैठक में नैनीताल हाईकोर्ट को हल्द्वानी में शिफ्ट करने की सैद्धांतिक मंजूर दी गई। बता दें, नैनीताल हाईकोर्ट को शिफ्ट करने की लंबे समय से मांग चल रही थी। इसके अलावा अन्य कई फैसलों पर भी कैबिनेट ने मुहर लगायी हैं 

#cmpushkarsinghdhami, #khabarnewindia,