खबर न्यू इंडिया (न्यूज़ डेस्क): दिल्ली हाई कोर्ट ने कथित शराब घोटाला मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी है. अदालत ने याचिका को खारिज करते हुए कहा मनीष सिसोदिया के खिलाफ लगे हुए आरोप काफी गंभीर हैं. दरअसल, मनीष सिसोदिया शराब घोटाला मामले में आरोपी हैं जो फरवरी महीने से जेल में बंद हैं. उच्च न्यायालय ने कहा कि सिसोदिया के खिलाफ आरोप बेहद गंभीर हैं और जमानत देने पर गवाहों को प्रभावित किए जाने की आशंका को खारिज नहीं किया जा सकता. इस आधार पर हाईकोर्ट ने सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी. दिल्ली के पूर्व में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की दिल्ली हाई कोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने परपर अब आप सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी. अरविंद केजरीवाल सरकार के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने निचली अदालत के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. निचली अदालत ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी. दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े उस मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने आम आदमी पार्टी (आप) के नेता मनीष सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया.

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