खबर न्यू इंडिया (न्यूज़ डेस्क): सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को जमानत दे दी है। सिसोदिया को 10 लाख रुपए का बॉन्ड भरना होगा. सिसोदिया 17 महीने से तिहाड़ जेल में बंद हैं।. वे आज जेल से बाहर आ सकते हैं. दिल्ली शराब नीति घोटाले में CBI ने सिसोदिया को पिछले साल 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था. इसके बाद ED ने 9 मार्च को उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फिर से गिरफ्तार कर लिया था. सिसोदिया को CBI और ED केस, दोनों मामलों में जमानत मिली है. सीबीआई ने दिल्ली आबकारी नीति के निर्माण एवं कार्यान्वयन में अनियमितताओं में कथित संलिप्तता को लेकर सिसोदिया को 26 फरवरी, 2023 को गिरफ्तार किया था. सर्वोच्च न्यायालय ने उन पर शर्त लगाते हुए निर्देश दिया कि वे अपना पासपोर्ट जमा कर दें। उन्हें हर सोमवार को थाने में गवाही देनी होगी। इसके साथ ही कोर्ट ने उनसे कहा कि वे गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश न करें। कोर्ट ने उन्हें सचिवालय जाने की इजाजत दी है। 

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