कलकत्ता हाईकोर्ट का फैसला, कोलकाता रेप-मर्डर केस की होगी सीबीआई जांच
खबर न्यू इंडिया (न्यूज़ डेस्क): पश्चिम बंगाल के कोलकाता में डॉक्टर से रेप और हत्या के मामले में हाइकोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं. प्रशिक्षु डॉक्टर की दुष्कर्म और हत्या के मामले ने तूल पकड़ लिया है। मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर और छात्रों के विरोध-प्रदर्शन के बीच इस मामले पर कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने मामले की जांच सीबीआई से कराने के निर्देश दिए। कोर्ट ने मामले से जुड़ सभी दस्तावेज तत्काल केंद्रीय जांच एजेंसी को सौंपने के निर्देश भी दिए हैं। हाइकोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार से सवाल भी किया कि आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में महिला डॉक्टर से कथित रेप-हत्या मामले में शुरुआत में ही हत्या का केस क्यों नहीं दर्ज किया गया, अप्राकृतिक मौत के एंगल से जांच क्यों शुरू की गई. मुख्य न्यायाधीश टी एस शिवज्ञानम ने पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से पेश वकील से यह सवाल तब पूछा, जब उन्होंने दावा किया कि अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज किया गया है, क्योंकि हत्या की तत्काल कोई शिकायत नहीं मिली थी. प्रधान न्यायाधीश ने यह भी कहा कि हत्या इतनी भयावह थी कि डॉक्टरों और प्रशिक्षुओं द्वारा अपनी पीड़ा जाहिर करना सही था। हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य को आंदोलनकारी डॉक्टरों के साथ बातचीत करनी चाहिए। इस बीच, राज्य सरकार के वकील ने दावा किया कि कोलकाता पुलिस मामले में पारदर्शी जांच कर रही है।
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