दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हिजाब मामले पर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका दाखिल करने वाली छात्राओं की याचिका पर तुरंत सुनवाई के लिए मना कर दिया है. कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका दाखिल करने वाली छात्राओं की तरफ से वरिष्ठ वकील देवदत्त कामत ने कहा, हाई कोर्ट के आदेश के चलते परीक्षा में समस्या आ रही है. वहीं चीफ जस्टिस ने कहा कि इस मामले का परीक्षा से कोई संबंध नहीं है. कर्नाटक हाईकोर्ट के हिजाब पहनने की अनुमति देने वाली छात्राओं की याचिका खारिज किए जाने के बाद कई मुस्लिम छात्राओं ने परीक्षा में शामिल होने से इनकार कर दिया था. इस पर कर्नाटक के प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा मंत्री बी सी नागेश ने कहा था कि जो छात्राएं परीक्षा में शामिल नहीं होंगी उनके लिए दोबारा परीक्षा आयोजित नहीं कराई जाएंगी. परीक्षा में गैरहाजिर रहने वाले छात्रों के लिए इस तरह का कोई नियम नहीं है. कर्नाटक हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि हिजाब इस्लाम में जरूरी धार्मिक प्रथा का हिस्सा नहीं है और उसने कक्षाओं में हिजाब पहनने की अनुमति देने की मुस्लिम छात्राओं की याचिकाएं खारिज कर दी थीं.