खबर न्यू इंडिया (न्यूज़ डेस्क) : सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर में विशेष राज्य दर्जा आर्टिकल-370 हटाना सही था या नहीं, इसे लेकर अपना फैसला सुना दिया है। आर्टिकल 370 को निरस्त किए जाने के सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है. इस फैसले से सरकार को बड़ी राहत मिली है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल-370 को बेअसर कर नई व्यवस्था से जम्मू-कश्मीर को बाकी भारत के साथ जोड़ने की प्रक्रिया मजबूत हुई है. आर्टिकल 370 हटाना संवैधानिक रूप से वैध है. चीफ जस्टिस डीआई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में पांच जजों की संविधान पीठ ने सोमवार को अपना फैसला सुनाते हुए केंद्र सरकार को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के फैसले को संवैधानिक रूप से सही माना है। उन्होंने अपने फैसले में कहा कि जम्मू-कश्मीर अपने देश का अभिन्न हिस्सा है और वहां आर्टिकल 370 एक अस्थाई प्रावधान था। साथ ही SC ने जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने का निर्देश दिया है। इसे लेकर कोर्ट ने तारीख भी तय कर दी है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले 16 दिनों की बहस के बाद 5 सितंबर को इस पर फैसला सुरक्षित रख लिया था. भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, बीआर गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने यह फैसला सुनाया है.

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