ज्ञानवापी पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, व्यास तहखाने में जारी रहेगी पूजा
खबर न्यू इंडिया (न्यूज़ डेस्क): इलाहाबाद हाई कोर्ट से ज्ञानवापी परिसर में व्यास जी के तहखाने में पूजा होने या न होने के मामले पर मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है, कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी. मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज होने से व्यास जी तहखाने में पूजा अर्चना जारी रहेगी. दरअसल, मुस्लिम पक्ष ने तहखाने में काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट को पूजा का अधिकार दिए जाने को चुनौती दी थी. हाईकोर्ट द्वारा मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज होने के बाद व्यास जी तहखाने में पूजा अर्चना जारी रहेगी. हाईकोर्ट ने वाराणसी जिला जज के 31 जनवरी के पूजा शुरू कराए जाने के आदेश को सही करार दिया.
यह फैसला इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की तरफ से दाखिल अपील पर सुनाया है। इससे पहले कोर्ट ने दोनों पक्षों की लंबी बहस के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया था। ज्ञानवापी पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा की आज इलाहबाद हाई कोर्ट ने अंजुमन इंतजामिया की दोनों याचिकाओं को खारिज कर दिया है. इसका मतलब है कि जो पूजा चल रही थी, वह वैसे ही चलती रहेगी. अगर वे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो हम भी सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रखेंगे. अदालत ने वाराणसी जिला जज के 31 जनवरी के पूजा शुरू कराए जाने के आदेश को सही करार दिया. हाईकोर्ट के इस आदेश से व्यास तहखाने में पूजा जारी रहेगी. कोर्ट ने पूजा पर रोक नहीं लगाई . हाईकोर्ट से अर्जी खारिज होने की वजह से मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा.
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