लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पेश, विपक्ष का जोरदार हंगामा
खबर न्यू इंडिया (न्यूज़ डेस्क) : वक्फ संशोधन विधेयक 2024 लोकसभा में आज पेश किया गया, इस बिल के पेश होते ही कांग्रेस ने लोकसभा में हंगामा करना शुरू कर दिया. कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि उन्हें कल (1 अप्रैल) को दोपहर में बिल मिला था, जिस वजह से उन्हें संशोधन देने का समय नहीं मिला. लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पेश करने के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, इस विधेयक में कुछ विसंगतियां थीं, इसलिए इसमें संशोधन करना आवश्यक था। मैंने पहले भी कहा था कि कोई भी भारतीय वक्फ बना सकता है, लेकिन 1995 में ऐसा नहीं था। 2013 में आपने इसमें बदलाव किए और अब हमने 1995 के प्रावधान को बहाल कर दिया है, जिससे यह सुनिश्चित हो गया है कि केवल वही व्यक्ति वक्फ बना सकता है जिसने कम से कम पांच साल तक इस्लाम का पालन किया हो।
केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि दुनिया का सबसे बड़ी वक्फ संपत्ति भारत में है। ऐसा कहा जाता है कि भारत में रेलवे और रक्षा क्षेत्र के बाद तीसरी सबसे ज्यादा जमीन वक्फ बोर्ड के पास है, लेकिन रेलवे और रक्षा क्षेत्र की संपत्ति देश की संपत्ति है, जबकि वक्फ बोर्ड की संपत्ति निजी संपत्ति है। वक्फ बोर्ड के पास लाखों एकड़ जमीन और लाखों करोड़ की संपत्ति है तो देश के गरीब मुसलमानों के लिए इसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा रहा है? केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने वक्फ संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान कहा कि साल 2013 में यूपीए सरकार ने वक्फ बोर्ड को ऐसा अधिकार दिया कि वक्फ बोर्ड के आदेश को किसी सिविल अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। वक्फ के किसी आदेश को चुनौती नहीं दी जा सकती थी। रिजिजू ने कहा कि अगर यूपीए सरकार सत्ता में होती तो संसद इमारत, एयरपोर्ट समेत पता नहीं कितनी इमारतों को वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया जाता क्योंकि इन पर भी दावा किया जा रहा था।
लोकसभा में कांग्रेस सांसद के.सी. वेणुगोपाल ने कहा, इस तरह का बिल (वक्फ संशोधन विधेयक) जिसे आप सदन में ला रहे हैं, कम से कम सदस्यों को संशोधन करने का अधिकार तो होना चाहिए. आप कानून को जबरन थोप रहे हैं. आपको संशोधन के लिए समय देना चाहिए. संशोधन के लिए कई प्रावधान हैं.
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