नई दिल्ली /खबर न्यू इंडिया (न्यूज़ डेस्क): यूपी में सपा के कद्दावर नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान की मुश्किल कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। 15 साल पुराने छजलैट मामले  में एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद उन्हें एक और झटका लगा है। अब्दुला आजम खान की विधानसभा सदस्यता रद्द हो गई है। अब्दुला आजम खान की विधानसभा सदस्यता रद्द होने से उनकी स्वार विधानसभा सीट को रिक्त घोषित कर दिया गया है, जिसपर फिर से चुनाव होना है। सपा नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान रामपुर की स्वार सीट से विधायक हैं. अब्दुल्ला खान को एमपी एमएलए कोर्ट ने 2008 के एक मामले में सजा सुनाई थी. साल 2008 में मुरादाबाद के थाना छजलैट क्षेत्र में पुलिस द्वारा की जा रही कार चेकिंग के विरोध में रास्ता जाम किए जाने, बलवा करने के आरोप में आजम खान और अब्दुल्ला खान को सजा सुनाई गई. विधानसभा सचिवालय के तरफ से अधिसूचना जारी कर बताया गया है कि स्वार टांडा सीट रिक्त कर दी गई है। अब चुनाव आयोग इस सीट पर दोबार चुनाव कराएगा। आपको बता दें कि रामपुर की स्वार विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक अब्दुल्ला आजम को तीन साल में दो बार अपनी विधायकी से हाथ धोना पड़ा है। दरअसल, फर्जी प्रमाणपत्र वाले मामले में अब्दुला को दो साल से ज्यादा की सजा हुई थी। इसी वजह से उनकी विधायकी भी हाईकोर्ट ने रद्द कर दी थी।

इस मामले में कुल नौ आरोपी थे, जिनमें से सात दोषमुक्त हुए और अब्दुल्ला आजम खान और मोहम्मद याद आजम खान को सजा सुनाई गई. धारा 353 में दो वर्ष कारावास व 2000 रुपये अर्थदंड, धारा 341 में एक माह की सजा व 500 रुपये जुर्माना तथा सात सीएलए में छह माह की सज़ा व 500 रुपये अर्थदंड की सज़ा सुनाई.



 

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