राहुल गांधी को नहीं मिली राहत, सजा रद्द करने की अपील खारिज
खबर न्यू इंडिया (न्यूज़ डेस्क): गुजरात की सेशंस कोर्ट ने मोदी सरनेम को लेकर दिए गए बयान पर मानहानि के मामले में राहुल गांधी को मिली दो साल की सजा के खिलाफ अर्जी को खारिज कर दिया है. कोर्ट का फैसला है कि राहुल गांधी की सजा कायम रहेगी. इस बीच, कांग्रेस ने कहा है कि वो सूरत कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाएंगे. वो सेशंस कोर्ट के फैसले को चुनौती देंगे. बता दें कि मोदी सरनेम मामले में सजा मिलने के बाद ही राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द कर दी गई थी. राहुल गांधी ने सजा के खिलाफ सूरत सेशंस कोर्ट में अपील की थी. और अब सूरत सेशंस कोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका को खारिज कर दिया है. अगर आज दोषी ठहराये जाने और सजा सुनाये जाने पर रोक लग जाती तो राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता बहाल हो सकती थी.
कांग्रेस नेता राहुल गांधी 2019 के लोकसभा चुनाव में केरल के वायनाड से जीतकर सांसद बने थे. पिछले 23 मार्च को सूरत की एक अदालत ने भाजपा के विधायक पूर्णेश मोदी द्वारा दायर आपराधिक मानहानि के मामले में राहुल गांधी को दोषी करार दिया था और दो साल के कारावास की सजा सुनाई थी. जिसके एक दिन बाद उन्हें लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य करार दे दिया गया था.
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