मथुरा,खबर न्यू इंडिया (न्यूज़ डेस्क)। सोमवार को मथुरा के शाही ईदगाह ट्रस्ट और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की याचिका को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वापस कर दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शाही मस्जिद ईदगाह ट्रस्ट, उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की याचिका पर हस्तक्षेप न करते हुए सिविल कोर्ट मथुरा को विचाराधीन वाद तय करने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए मथुरा के जिला जज से सिविल जज के फैसले के खिलाफ नए सिरे से सुनवाई कर आदेश पारित करने को कहा है। एक तरह से कह सकते हैं कि हाईकोर्ट ने याचिकाओं को वापस कर दिया है। श्रीकृष्ण जन्मभूमि-ईदगाह विवाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला आने के बाद सोमवार दोपहर से मथुरा में जश्न का माहौल है। श्रीकृष्ण जन्मभूमि केस के मुख्य वादी दिनेश शर्मा ने मिठाई बांटकर खुशी का इजहार किया। जानकारी के मुताबिक यह विवाद वर्ष 2020 में 24 सितंबर का है। अधिवक्ता रंजना अग्निहोत्री और छह अन्य ने 17वीं शताब्दी की शाही ईदगाह मस्जिद को उस परिसर से हटाने के लिए निचली अदालत में याचिका दायर की थी, जिसे वह कटरा केशव देव मंदिर परिसर (श्रीकृष्ण जन्मभूमि) होने का दावा करते हैं। वर्तमान में शादी ईदगाह और श्रीकृष्ण जन्मभूमि पास-पास ही हैं।

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