खबर न्यू इंडिया (न्यूज़ डेस्क): सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड के यूनिक नंबर का खुलासा करने को लेकर सुनवाई करते हुए एसबीआई को फटकार लगाई. चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि एसबीआई को हर जरूरी जानकारी देनी होगी. सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने कहा कि एसबीआई को विवरण का खुलासा करने में चयनात्मक नहीं होना चाहिए। हम चाहते हैं कि चुनावी बॉन्ड से जुड़ी सारी जानकारी सार्वजनिक की जाए, जो भी एसबीआई के पास है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने एसबीआई से सभी विवरण का खुलासा करने को कहा था और इसमें चुनावी बॉन्ड नंबर भी शामिल थे। एसबीआई चुनावी बॉन्ड से जुड़ी पूरी जानकारी दे। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि जो भी जानकारी है सबका खुलासा किया जाए। एसबीआई हमारे आदेश का पालन करे। सुप्रीम कोर्ट ने SBI चेयरमैन से 21 मार्च की शाम 5 बजे तक हलफनामा दायर करने को कहा है. वह घोषणा करेंगे कि चुनावी बॉन्‍ड के सभी डेटा का खुलासा कर दिया गया है, कोई जानकारी छिपाई नहीं गई है.

सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई से कहा कि हमारे आदेश के बावजूद एसबीआई ने अभी तक यूनिक आईडी नंबर डिस्क्लोज क्यों नहीं किया गया. चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, ‘जब हमारा आदेश इस मामले में पहले से स्पष्ट है, तो एसबीआई क्यों डेटा रिलीज नहीं कर रहा है.’ CJI चंद्रचूड़ ने इसके साथ ही कहा, ‘SBI का रवैया ऐसा है कि अदालत बताए कि किस किसका खुलासा करना है. हम चाहते हैं कि चुनावी बांड से संबंधित सभी जानकारी का खुलासा किया जाए, जो आपके पास है.’

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